April 20, 2024

अब महाराष्ट्र में बीफ रखना जुर्म नहीं है,बस साबित करना होगा की बाहर से आया

मुंबई 6 मई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्‍वपूर्ण आदेश में कहा है कि महाराष्ट्र में बीफ रखना अब जुर्म नहीं है और इस पर सजा नहीं होगी। अदालत ने कहा कि राज्य में गोहत्या अब भी गैरकानूनी है, लेकिन बाहर से बीफ मंगा सकते हैं। बाहर से बीफ मंगाना अपराध नहीं है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र गोहत्या अभी भी अपराध घोषित है।

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि इससे पहले जनवरी में बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में बीफ पर विस्तृत पाबंदी लगाने वाले कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। राष्ट्रपति ने पिछले साल फरवरी में महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) कानून 1976 को मंजूरी दी थी। वर्ष 1976 के वास्तविक कानून में गौकशी पर पाबंदी लगाई गई थी जबकि संशोधित कानून में सांडों के वध के साथ बीफ रखने तथा खाने पर भी रोक लगा दी गई। वध के लिए पांच साल की सजा और दस हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है जबकि बीफ रखने पर एक साल की सजा और दो हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया था।