March 29, 2024

अबू सलेम की पैरोल की मांग वाली याचिका हुई खारिज

Mumbai : महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की 45 दिनों की पैरोल की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. दरअसल अबू सलेम फिर से शादी करना चाहता है और इसीलिए उसने कोर्ट से पैरोल की मांग की थी.

नवी मुंबई के तलोजा केंद्रीय कारागार में उम्रकैद की सजा काट रहे अबू सलेम ने कोंकण जिला आयुक्त के समक्ष मार्च में पैरोल के लिए याचिका दाखिल की थी. याचिका में उसने सैयद बहार कौसर उर्फ हिना के साथ दूसरा निकाह करने की बात कही थी.

लेकिन नवी मुंबई कमिश्नर ने अबू सलेम की याचिका खारिज कर दी. महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2016 में पैरोल नियमों में संशोधन के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोपियों और दोषियों को पैरोल की इजाजत नहीं दिए जाने के आधार पर अबू सलेम की याचिका खारिज की गई.

बता दें कि 2014 में मुंबई से लखनऊ तक अबू सलेम के साथ सफर करने के बाद हिना चर्चा में आई थीं. सलेम और हिना का निकाह मुंबई में पांच मई को होना था, जिसके लिए सलेम ने गारंटर के रूप में अपने दो भाइयों के नाम रखे थे.

सलेम ने पैरोल अवधि के दौरान अपनी होने वाली पत्नी हिना के मुंबई आवास पर अस्थायी रूप से रुकने की बात कही थी. अपनी याचिका में अबू सलेम ने पिछले 12 सालों से अधिक समय से जेल में रहने का हवाला दिया और कहा कि वह एक बार भी पैरोल या अवकाश पर बाहर नहीं आया है.

मुंबई में 1993 में हुए सीरिलय ब्लास्ट केस में दोषी पाए गए और भारत से फरार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इन विस्फोटों में 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

तलोजा केंद्रीय कारागार के सुपरिंटेंडेंट ने ‘आजतक’ से बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि अबू सलेम की पैरोल याचिका खारिज कर दी गई है.