April 26, 2024

दस का सिक्का न लेने वालों के खिलाफ हो सकती है एफआईआर

Faridabad/Alive News: दस का सिक्का न लेने वालों पर एफआईआर हो सकती है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने दस के सिक्के को बंद नही किया है। बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया दस के नोट को धीरे-धीरे प्रचलन से हटा कर उसके स्थान दस रुपये के सिक्के को प्रचलन में लाने की योजना बना रहा है। पाठकों को बता दें कि नोट या सिक्के को मार्किट से हटाने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (आरबीआई) को है। अगर कोई व्यक्ति, बस कन्डेक्टर, ऑटो चालक, सवारी वाहन, व्यापारिक संस्थान और बैंक बिना आरबीआई के आदेश के दस के सिक्के को लेने से मना करता है तथा किसी भी नोट या सिक्के के बारे में बंद होने की झूठी अफवाह फैलाता है तो वह कानूनी अपराध है, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अगर, आरबीआई को किसी भी नोट या सिक्के को चलन से बाहर करना है तो उसके लिए आरबीआई पहले निर्देश जारी करता है और नागरिकों को सिक्के या नोट बैंक को लौटाने के लिए पूरा समय देता है। आपको बता दें कि सिक्के या नोट की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद ही चलन से बाहर किया जाता है। फरीदाबाद शहर के नागरिकों को इन दिनों दस के सिक्के के बंद होने की अफवाह ने रूला दिया है। लोगों का कहना है कि शहर में दुकानदार, ऑटो चालक तथा व्यापारियों तक ने दस के सिक्के को लेने से मना कर दिया है। क्योंकि एक समाचार पत्र ने अपनी खबर में यह लिखा था कि दस रूपए को जल्द ही रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया चलन से बाहर करने जा रहा है। इसी खबर से लोगों ने दस के सिक्के को लेना बंद कर दिया। किसी ने भी यह नही समझा कि सिक्के को बंद किया जा रहा है या नोट को। इस से पूर्व बिना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के आदेश के मार्किट से दस के सिक्के को प्रचलन से बाहर किया जा रहा है। बहरहाल, पाठक इस तरह की अफवाह पर न जाए, फिर भी अलाईव न्यूज़ संवाददाता शफी शिद्दीकी से दस के सिक्के के बंद होने की अफवाह के बारे में जब सरकारी बैंकों के मैनेजरों से बातचीत की उनके जबाव कुछ इस प्रकार है….

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दस के सिक्के के बंद होने की अफवाह पर क्या है सरकारी बैंकों के मैनेजरों  की राय?

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा नीलम चौक के मुख्य प्रबंधक सी.एस. मल्ल का कहना है कि हमें दस के सिक्के के बंद होने के कोई आदेश आरबीआई से नही मिले हैं। जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया इस तरह के आदेश जारी नही करता, तब तक कोई भी बैंक रूपए लेने से मना नही कर सकता, अगर कोई बैंक दस का सिक्का लेने से मना करता है तो उसकी शिकाय की जा सकती है और वह कानूनी अपराध भी है। सिक्के या नोट मार्किट में चलन से बाहर करने का अधिकार केवल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को है। इसके लिए आरबीआई पहले निर्देश जारी करता है। कोई व्यक्ति या बैंक अपने स्तर पर नोट या सिक्के लेने से मना नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि दस के सिक्के के बंद होने की बात अफवाह है। यदि कोई व्यक्ति या दुकानदार दस रुपए का सिक्का लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। उसके खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक, एच. एल. मीना का कहना था कि दस रुपए का सिक्का चलन से बाहर नहीं है। भारतीय मुद्रा अधिनियम के तहत दस रुपए का सिक्का मान्य है। कोई लेने से आनाकानी करे तो उसके खिलाफ संबंधित थाने में तत्काल शिकायत दें या कानूूनी कार्रवाई कराएं।