March 28, 2024

विभाग गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को करेगा बेनकाब

बगैर मान्यता स्कूलों को विभाग बेनकाब करेगा और हां, अगले सत्र से पहले विभाग ऐसे स्कूलों की तालाबंदी व इनके संचालकों पर सख्त कार्रवाई करने के भी मूड में है।

Tawdu/Alive News : शिक्षा विभाग इस सप्ताह द्वितीय चरण में जिले के आठवीं तक के मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची जारी करेगा। जो स्कूल उस सूची में नहीं है उसका विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि बगैर मान्यता स्कूलों को विभाग बेनकाब करेगा। और हां, अगले सत्र से पहले विभाग ऐसे स्कूलों की तालाबंदी व इनके संचालकों पर सख्त कार्रवाई करने के भी मूड में है।

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2016 में पुन्हाना के एक व्यक्ति ने जिले भर के गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई के बारे में सीएम ¨वडो में दी। जिस पर विभागीय अधिकारियों ने ठोस संज्ञान लेने की बात कही। लेकिन दो वर्ष बीतने को है तथा इस अंतराल में एक भी स्कूल पर शिकंजा नहीं कसा गया। गुरुग्राम के प्रिंस हत्याकांड से भी विभाग ने सबक नहीं लिया। सुरक्षा का मजाक उड़ाते ये स्कूल धड़ल्ले से चल रहे हैं तथा इनके संचालकों ने आगामी सत्र को लेकर स्कूल की पब्लिसिटी भी शुरू कर दी है।

सीआरसी ने की स्कूलों की चेकिंग :
शिकायत के बाद डीईईओ द्वारा जिले के समस्त बीईओ को पत्र भेजा गया। उसमें जिले के 40 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की चे¨कग कर 22 जुलाई 2016 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश थे। चे¨कग दौरान स्कूल के पास मान्यता की कॉपी नहीं मिलने पर उस स्कूल को बंद करने का नोटिस देने की बात कही गई। सितंबर में समस्त सीआरसी ने बीईओ को रिपोर्ट सौंप दी थी।

जिले के 40 स्कूलों की हुई चेकिंग :
शिकायत में जिले के जिन 40 स्कूलों के नाम हैं उनमें तावडू ब्लॉक के 23, नूंह के 13, पुन्हाना के 2 स्कूल हैं। नगीना व फिरोजपुर झिरका ब्लॉक इस सूची से मुक्त है। हथीन के दो स्कूलों का भी सूची में नाम है। विभाग ने कुछ स्कूलों की चे¨कग कर स्कूल बंद करने के नोटिस भी दिए लेकिन दो वर्ष बीतने को है तथा इस अंतराल में एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ।

बच्चों का भविष्य दांव पर :
जिले के गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में लगभग 15-20 हजार बच्चे अध्ययनरत हैं। इन स्कूलों के बच्चों को स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों में एडजस्ट कराकर वहां से परीक्षा दिलाई जाती है। इस एवज में स्थाई स्कूल संचालक की पौ बारह होती है तथा यह खेल वर्षों से प्रशासन व विभाग के आंखों के आगे चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन :
स्कूली बसों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की सुविधा हो। बस में फायर एक्स¨टग्युशर लगाएं। बसों के आगे-पीछे स्कूल बस अंकित हो। एजेंसी से अनुबंध के आधार पर ली गई बसों पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखें। इसके अलावा कई अन्य गाइडलाइन हैं।

प्रथम चरण में विभाग जिले के दसवीं व बारहवीं तक के मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची जारी कर चुका है। अब द्वितीय चरण में आठवीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची जारी होगी। जिले में लगभग 60- 70 स्कूल गैर मान्यता प्राप्त हैं। अगला सत्र शुरू होने से पूर्व इन स्कूलों पर कार्रवाई तय है।
– डॉ. दिनेश शास्त्री, डीईओ, नूंह

गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर सख्त कार्रवाई को लेकर विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए जा चुके हैं। इस सत्र में प्रशासन ऐसे स्कूलों को कतई नहीं चलने देगा।
– अशोक शर्मा, उपायुक्त, नूंह।