April 27, 2024

‘बचपन मेरा हक’ अभियान के तहत 25 बच्चों के नि:शुल्क दाखिले

Palwal/Alive News : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एंव चेयरमैन मनीषा बत्रा व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव सचिव डॉ कविता कांबोज के मार्गदर्शन में गत दिवस बच्चों को शिक्षा का अधिकार के लिए बचपन मेरा हक जागरूकता अभियान के अन्तर्गत हरिओम ईंट भट्टा दुर्गापुर व शेखर भट्टा भंगूरी पर बच्चों के लिए स्कूल में दाखिला अभियान का आयोजन पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत व शिक्षा विभाग से मुख्याध्यापक हरेंद्र कुमार अत्री, उदयवीर शर्मा व भंगूरी भट्टा पर शिक्षक नरेश ढुल व नरेन्द्र कुमार पी एल वी द्वारा किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव सचिव डॉ कविता कांबोज ने बताया कि बचपन मेरा हक जागरूकता अभियान का उद्देश्य भट्टों पर मजदूरों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार के साथ, बाल श्रम व बाल विवाह से मुक्ति, यौन अपराधों से बाल संरक्षण, स्वास्थ्य व जीने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार, उचित आहार का अधिकार, भयमुक्त माहौल, सुरक्षा व संरक्षण का अधिकार प्रदान करवाना है, शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे का संवैधानिक मौलिक अधिकार है। प्राधिकरण की मुहिम है कि समाज में हर बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार के साथ अन्य अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए, इसीलिए सबके साथ मजदूरों के बच्चे को भी निशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

पैनल अधिवक्ताओं के साथ शिक्षा विभाग के सहयोग से भट्टों पर जा जाकर मजदूरों को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के बारे में जागरूक करते हुए, उनके बच्चों का दाखिला नजदीकी स्कूल में करवाया जा रहा है। ये सारी प्रक्रिया प्राधिकरण के तत्वावधान में शिक्षा विभाग की टीम द्वारा मौके पर ही की जा रही हैं। मजदूरों का समय खराब न हो, इसलिए कार्यस्थल पर व झुग्गियों में जाकर ही उनसे सरलतम प्रक्रिया के तहत सम्पूर्ण करवायी जा रही है। उन्होंने बताया कि हरिओम भट्टा पर 20 बच्चों के दाखिला राजकीय माध्यमिक विद्यालय दुर्गापुर में और शेखर भट्टा भंगूरी पर 5 बच्चों के दाखिला राजकीय प्राथमिक विद्यालय भंगूरी में किये गये हैं।

उन्होंने बताया कि दाखिले से पहले पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत ने मजदूरों को अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 व यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम, बाल मित्र नालसा योजना 2015 व बाल श्रम व बाल विवाह निषेध कानूनों के बारे में उनके कानूनी अधिकारों बारे जागरूक किया। उन्हें प्राधिकरण की सेवाओं व हेल्पलाइन सेवा के बारे में जागरूक किया। उक्त अभियान जिला पलवल में जारी रहेगा।