April 26, 2024

शुक्रवार को शहर में अलर्ट, 2500 जवान संभालेंगे मोर्चा

शहर में धारा 144 लागू, कॉलेज भी हुए बंद

Faridabad/Alive News : साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम की 25 अगस्त को पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले फैसले के मद्देनजर शहर में भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। पेशी के दौरान बनने वाले माहौल को देखते हुए शहर में जगह-जगह अर्धसैनिक बल और 2500 पुलिस के जवान तैनात हैं।

इसके साथ ही कई सरकारी विभाग सतर्क हो गए हैं। यही वजह है कि गुरुवार से ही दो दिनों के लिए हरियाणा रोडवेज की बसें चंडीगढ़ नहीं गई, बल्कि अंबाला से ही वापस लौट आई। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिसके तहत डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं हैं।

25 अगस्त को एमडीयू ने शहर के सभी कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश भी दिया हुआ है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश देते हुए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की नियुक्तियां कर दी हैं।

जिले में धारा 144 लगा दी गई है। इसके तहत जिले में रेलवे ट्रैक, सडक़ों, सार्वजनिक स्थानों एवं निजी भवनों के नजदीक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित होने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पेट्रोल व डीजल की खुली बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा।-समीरपाल सरो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट

– कानून व्यवस्था रहेगी टाईट
शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फरीदाबाद पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क है। इसको लेकर जहां पुलिसलाइन में मॉक ड्रिल आयोजित की जा चुकी हैं, वहीं सभी तैयारियों और संसाधनों से पुलिस लैस हो चुकी है। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि दो दिन पहले पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल आयोजित कर अपने संसाधन और तैयारियों को पूरा कर लिया था। करीब 2500 पुलिसकर्मी शहर की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। किसी भी हालात से निपटने के लिए आंसू गैस के गोले, मिर्च के गोले, बेकाबू भीड़ से निपटने के लिए वज्र नाम के खास वाहन आदि सभी पूरी तरह से तैयार हैं। शहर में किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया जाएगा।

– डीएम ने दिए अधिकारियों को आदेश
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट समीरपाल सरो ने धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत जिले में सभी रेलवे ट्रैकों, सडक़ों, सार्वजनिक स्थानों एवं निजी भवनों के नजदीक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित होने, निजी वॉकी-टॉकी का प्रयोग करने, किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ, लाठी-डंडा व हथियार इत्यादि लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश पुलिस व अन्य सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर ड्यूटी पर तैनात रहने की वजह से लागू नहीं माने जाएगे। दूसरी तरफ डिस्ट्रक्टि मैजिस्ट्रेट ने पेट्रोल-डीजल आदि की खुली बिक्री पर रोक लगाने के आदेश भी दिए हैं। आदेशों के अनुसार जिले में स्थित कोई भी पेट्रोल पंप मालिक किसी को भी बोतल, ड्रम, प्लास्टिक कैन आदि में पेट्रोल व डीजल नहीं देगा। आदेशों की अवहेलना करते हुए दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत दंडात्मक कार्यवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए 24 अधिकारियों को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।