April 26, 2024

पत्रकार खुदकुशी मामला : पूर्व CPS गुर्जर समेत तीन को चार-चार साल कैद

Ambala/Alive News : पत्रकार पंकज खन्ना सुसाइड मामले में अदालत ने नारायणगढ़ के पूर्व विधायक व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन गुर्जर समेत तीन आरोपियों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। अन्य दोषी करार दिए लोगों के नाम विजय कुमार व अजीत अग्रवाल है। तीनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

करीब आठ साल पुराने इस मामले में एडिशनल सेशन जज संजीव आर्य की कोर्ट ने तीनों को मंगलवार को दोषी करार दिया था। उन्हें बृहस्पतिवार को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दोषियों की ओर से पीडि़त परिवार को पांच-पांच लाख रुपये का हर्जाना भी दिया जाए। फैसले को लेकर पीडि़त व बचाव पक्ष दोनों ने ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है।

बता दें कि 10 जून 2009 को नारायणगढ़ के पत्रकार पंकज खन्ना ने सल्फास खाकर सुसाइड कर लिया था। मौत से पूर्व सरकारी अस्पताल में उसने डॉक्टर के सामने उसने अपना बयान लिखवाया। जब उसकी तबीयत बिगड़ी और उल्टी लगने लगी तो उसे पीजीआइ रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

अपने अंतिम बयान में पंकज सल्फास खाने व अपनी मौत के लिए सीपीएस रामकिशन गुर्जर, अजीत अग्रवाल व विजय को जिम्मेदार ठहराया। मौत के बाद बाद उसका एक सुसाइड नोट भी मिला। उसमें भी उसने कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए इन लोगों द्वारा उत्पीडऩ करने की बात लिखी थी। पंकज के पिता यशपाल के बयान पर नारायणगढ़ पुलिस थाना पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया।

सजा कम, करेंगे हाईकोर्ट में अपील
पीडि़त पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट अनिल कौशिक, संजीव शर्मा व सुशांत शर्मा के अनुसार पूरी उम्मीद थी कि सजा दस साल की होगी, लेकिन केवल चार-चार साल की सजा सुनाई गई। यह काफी कम है। इसलिए फैसले की प्रति का इंतजार है, उसके आधार पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर की जाएगी।

फैसले के खिलाफ दायर करेंगे याचिका
बचाव पक्ष के अधिवक्ता जेएस कोहली के अनुसार केस झूठा है। जो फैसला आया है, इसके खिलाफ जल्द पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि वहां से उनके मुवक्किलों को बरी कर दिया जाएगा।