April 20, 2024

शिकायत के समाधान को अधिकारी दे प्राथमिकता

Kurukshetra/Alive News : हरियाणा के खाद्य आपूर्ति एवं वन मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से सख्त हिदायत जारी की गई हैं कि शिकायत कर्ता को संतुष्ठ करना अधिकारी का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। अगर अधिकारी शिकायत कर्ता को संतुष्ठ नहीं कर पाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती हैं।

 राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज वीरवार को पंचायत भवन के सभागार में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पहले राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने राज्य सरकार की हिदायतों के अनुसार कुरुक्षेत्र से हिन्दी आंदोलन 1957 के दौरान मातृभाषा की रक्षा करने हेतू प्रताडि़त किए गए एवं जेल यातनाएं सहने वाले स्वर्गीय डा. केशवानंद ममगाईं की धर्मपत्नी सुशीला ममगाईं और डा. जगदीश चंद्र भाटिया को शाल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने एजेंडे की 19 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए 13 शिकायतों का मौके पर समाधान किया और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की विभिन्न विभागों से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करने के अधिकारियों को आदेश दिए।

 उन्होंंने कहा पिहोवा निवासी मिल्खा सिंह की शिकायत की सुनवाई करते हुए दोबारा निशानदेही करने के आदेश दिए और गांव टबरा निवासी श्याम सिंह को दहेज का समान वापिस करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए। इसके अलावा राज्यमंत्री ने ग्राम पंचायत छैलों के लोगों को आश्वासन दिया कि पोलीग्राफ पुलिस रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्यमंत्री ने गांव यारा निवासी प्रेमचंद की शिकायत पर पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता को संतुष्ठ करना अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। गांव रुपनगर निवासी हरिबख्श सिंह को एक ओर मौका देते हुए कमेटी के सदस्य सुरेन्द्र को सरपंच से मिलकर मामले की रिपोर्ट देने के लिए कहा हैं।

उन्होंने गांव टाटकी निवासी गुलाब सिंह की शिकायत पर डीडीपीओ को मौके पर जाकर वन विभाग के माध्यम से पेड़ों पर निशान लगाने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने मेहमानों का स्वागत किया। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा, विधायक डा. पवन सैनी, विधायक जसविन्द्र सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक अभिषेक गर्ग, जिप चेयरमैन गुरदयाल सुनहेड़ी, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, धर्मवीर डागर, देवी दयाल शर्मा सहित कमेटी के सदस्य और अधिकारीगण मौजूद थे।

तहसीलदार की रिपोर्ट आने पर दर्ज हो सकता सेवा निवृत कर्मचारी पर मामला दर्ज
राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने गांव कमोदा निवासी नारायण दत्त की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि रजिस्ट्री नम्बर 851 दिनांक 27 मई 2015 में जमीन का 2 बार इंतकाल करने और इनमें से एक तत्कालीन पटवारी द्वारा फर्जी इंतकाल के मामले को गम्भीरता से लेते हुए तहसीलदार चेतना चौधरी को शीघ्र रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए और कहा कि अगर रिपोर्ट में तत्कालीन पटवारी दोषी पाया जात हैं तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा राज्यमंत्री ने प्रार्थी की शिकायत का तुरंत समाधान करने के आदेश दिए।

किन-किन शिकायतों का मौके पर हुआ समाधान
राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में गांव मिर्जापुर निवासी कृष्ण कुमार, गांव रामगढ़ रोड़ निवासी मिल्खा सिंह, गांव टबरा निवासी श्याम लाल, ग्राम पंचायत छैलों, गांव सुंदरपुर निवासी दिनेश, गांव भूतमाजरा निवासी रमन, गांव कनीपला निवासी जगत राम, गांव सलेमपुर निवासी निर्मल कौर, चनारथल रोड़ निवासी शिव कुमार, गांव टाटकी निवासी गुलाब सिंह, गुरदेव नगर निवासी रेणू सैनी, गांव टयूकर निवासी राजकुमार, कुरुक्षेत्र निवासी सीमा रानी, गांव गुमथला गढ़ु निवासी मनजीत सिंह की शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया।

बैंक लोन की सैटलमेंट मामले को देखने के लिए लगाई सदस्य की डयूटी
राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने गुरदेव नगर निवासी रेणू सैनी के पति की मृत्यू के बाद स्टेट बैंक आफ पटियाला कुरुक्षेत्र शाखा से सम्बन्धित लोन की सेटलमेंट को देखने के लिए कमेटी के सदस्य जितेन्द्र अग्रवाल को बैंक अधिकारियों से मिलने के लिए कहा गया हैं।

निशानदेही रिपोर्ट के बाद होगी नियमानुसार कार्रवाई
राज्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र निवासी हुक्म सिंह पाल के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सम्पदा अधिकारी हुडा से मिली रिपोर्ट के अनुसार सेक्टर 3 की ग्रीन बेल्ट व प्राईवेट स्कूल की जगह की निशानदेही की रिपोर्ट आनी बाकी हैं। इस रिवेन्यू रिपोर्ट के आने के बाद हुडा विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

कम जमीन होने पर हुडा देगी मुआवजा
राज्यमंत्री ने सीमा रानी की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सम्पदा अधिकारी हुडा को निर्देश दिए की सेक्टर 4 में प्लांट नम्बर 1841 की जमीन कम हैं। इसलिए नियमानुसार प्रार्थी को उचित मुआवजा दिया जाए।