April 26, 2024

वाहन विक्रेता ऐजेंसियों को दी सख्त हिदायते : एस.के.चहल

Palwal/Alive News : पलवल के रजिस्ट्रींग अथोरिटी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना.) एस.के.चहल ने वाहन बेचने वाली ऐजेंसियों को सख्त हिदायत दी है कि उनके द्वारा बेचे गए वाहन की पूरी कीमत के अलावा वाहन का टैक्स, एचएसआरपी, टैम्प्रेरी नम्बर तथा आरसी आदि के कार्य करने हेतु सरकार की हिदायतानुसार ही फीस वसूल करके फाईल ऑनलाईन अथोरिटी को समय पर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित ऐजेंसी का ट्रैड सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

एसडीएम ने बताया कि वाहन खरीददारों की काफी शिकायतें बार-बार प्राप्त हो रही हैं कि वाहन बेचने वाली ऐजेंसियों द्वारा वाहन बेचते समय खरीददार से वाहन की पूरी कीमत के अलावा वाहन का टैक्स, एचएसआरपी, टैम्प्रेरी नम्बर एवं आरसी आदि के कार्य कराने की बाबत फीस सरकार की हिदायत से अलग ली जा रही है। जन शिकायतों को मध्यनजर रखते हुए रजिस्ट्रींग अथोरिटी ने सख्त हिदायतें दी है कि सभी वाहन विक्रता ऐजेंसी बेचे गए वाहन का टैक्स ऑन लाईन डे-बाई-डे करना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित ऐजेंसी का ट्रैड सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि ऐजेसियों द्वारा वाहन बेचते समय खरीददार से वाहन की पूरी कीमत व टैक्स वसूल कर लिया जाता है। परंतु टैक्स समय पर ऑनलाईन नहीं किया जाता। उन्होने ऐजेंसियों को सख्त हिदायतें दी है कि वे टैक्स, आरसी, टैम्प्रेरी नम्बर आदि के सरकार के द्वारा निर्धारित की गई फीस की सूची को अपने-अपने ऐजेंसियों में ऐसी जगह लगाए कि वो सूची वाहन खरीददार को स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके।

उन्होंने वाहन खरीददारों को हिदायत दी हैं कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे तथा पूर्ण जानाकारी लेने के बाद ही उक्त फीस जमा कर उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। अगर कोई ऐजेंसी/डीलर निर्धारित फीस से ज्यादा फीस वहन करता है तो वाहन खरीददार उसकी शिकायत एसडीएम या एसएचओ को कार्यालय में दे सकते हैं।