April 19, 2024

फिल्म पदमावत के दृष्टिगत अपराधी प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू

Palwal/Alive News : जिलाधीश मनीराम शर्मा ने आगामी 25 जनवरी को आने वाली फिल्म ‘पदमावत’ की स्क्रीनिंग के दृष्टिगत जिला में राजस्व सीमा के भीतर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इसके लिए जिला में अपराधी प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू कर दी है।

जिलाधीश ने जनमानस को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसी भी आम व्यक्ति द्वारा अपने साथ हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार फिल्म के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्रेय शस्त्र, विस्फोटक, गंडासा, तलवार, बरछा, भाला, चाकू, कृपाण, कुल्हाडी, जेली, लाठी, साईकिल चेन अथवा अन्य किसी भी प्रकार का घातक हथियार लेकर चलने तथा ग्रुप में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होकर चलने पर पाबंदी रहेगी।

आदेशानुसार यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मियों तथा सिक्ख अनुयायियों की मान्यता अनुसार अपने साथ धार्मिक चिन्ह स्वरूप कृपाण लेकर चलने वाले लोगों पर लागू नही होंगे। परन्तु यदि उक्त मे से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की हिंसा व अशांति फैलाने के उद्देश्य से अपने हथियार का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाऐगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए हथियार जब्त कर लिया जाएगा।